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Kanpur Minor Girl Rape Case/ प्रवीण पांडे: कानपुर से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां पढ़ाई के लिए अपने ननिहाल में रह रही एक नाबालिग के साथ रिश्ते के मामा और उसके दोस्तों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं. इतना ही नहीं, जब नाबालिग गर्भवती हो गई, तो मामले पर पर्दा डालने के लिए परिजनों ने डॉक्टर की सांठ-गांठ से उसका जबरन गर्भपात करवा दिया.
इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए नाना-नानी, मामा-मामी और गर्भपात करने वाले डॉक्टर समेत 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
डर के साये में जारी रहा शोषण
जानकारी के मुताबिक, कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग कन्नौज जिले के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में अपने नाना-नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी. आरोप है कि इसी दौरान रिश्ते में लगने वाले मामा की नीयत बिगड़ गई और उसने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया. इसके बाद मामा के एक दोस्त ने भी किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया.
आरोपियों की धमकी और डर के कारण मासूम काफी समय तक खामोश रही, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसे अपने हवस का शिकार बनाता रहा. इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ, जब किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगी और परिजनों को उसके गर्भवती होने के बारे में पता चला.
4 महीने 20 दिन का गर्भ गिराया
जब परिजनों को पता चला कि नाबालिग 4 महीने और 20 दिन की गर्भवती है, तो बदनामी के डर और आरोपियों को बचाने के लिए उन्होंने कानून को ठेंगा दिखा दिया. आरोप है कि नाना-नानी, मामा-मामी ने एक डॉक्टर की मदद से उसका गर्भपात करा दिया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की.
जब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क कर इंसाफ की गुहार लगाई. पीड़िता की मां की तहरीर पर कानपुर के रावतपुर थाने में पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और साक्ष्य छुपाने की धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज की गई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. एडीसीपी वेस्ट योगेश कुमार का कहना है कि रावतपुर पुलिस ने प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर जीरो एफआईआर पंजीकृत कर ली है. चुकी घटना का मूल स्थान कन्नौज का तिर्वा क्षेत्र है, इसलिए आगे की विवेचना, पीड़िता के बयान और साक्ष्यों का संकलन तिर्वा थाने से किया जाएगा.
पुलिस अब उस डॉक्टर और अस्पताल की भूमिका की जांच कर रही है, जहां अवैध रूप से गर्भपात कराया गया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और अदालत में धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे.