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Jaipur News: राजस्थान के जयपुर विकास प्राधिकरण ने आज गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक मेट्रो पुलिया के नीचे हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की. जेडीए डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर तकरीबन 2.4 किलोमीटर लंबे इस रूट पर चिह्नित किए गए अतिक्रमण में से 1 किलोमीटर के दायरे में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का संदेश दिया.
जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक न्यू सांगानेर रोड पर हो रहे अवैध अधिकरण पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.
डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अवैध रूप से बने सीढियां रैंप टीनशैड पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की. न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए ने 27 सितंबर को 244 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया था, जिनमें से 210 को नोटिस दिया गया. नोटिस की मयाद पूरी होने के बाद जेडीए ने अतिक्रमण को हटाया.
नोटिस दिया लेकिन सुनवाई का समय नहीं
कार्रवाई के शुरू होने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया. स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि जेडीए ने स्थानीय लोगों को कार्रवाई के लिए नोटिस तो दिया, लेकिन सुनवाई का समय नहीं दिया. व्यापार संघ के पंकज शर्मा ने कहा कि इस कार्रवाई का सभी व्यापारी स्वागत करते हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का भी मकान टूटता है, सरकार उसको पुनर्वास प्रदान करे. इसके साथ ही व्यापारियों को मुआवजा प्रदान करे.
किसी भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ने देंगे- MLA गोपाल शर्मा
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे. विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि जेडीए कार्रवाई में आज जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ अवैध अतिक्रमण थे और उनको हटाया गया है, जो कार्रवाई होना सही था, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी. गोपाल शर्मा ने कहा कि किसी भी वैध निर्माण को नहीं तोड़ने देंगे.
जेडीए ने ढाई घंटे में पूरी की कार्रवाई
जेडीए ने तकरीबन 8 बजे से शुरू की 1 किलोमीटर कार्रवाई को ढाई घंटे में पूरा किया. हालांकि ढाई घंटे के दौरान कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया. महज टीनशैड सीढियां रैंप हटाकर कार्रवाई की गई. जोन डीसी हेमंत मीणा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है. मामले को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिस तरह के निर्देश कोर्ट से मिलेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.