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हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव, अनमैरिड टीचरों को तबादले में मिलेंगे 10 एक्स्ट्रा अंक

हरियाणा में महिला टिचरों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. 40 साल ज्यादा अनमैरिड टिचरों को 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला नीति को चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है

Written By Akanchha Singh
Published: Oct 17, 2026, 09:10 AM IST | Updated: Oct 17, 2026, 09:11 AM IST
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हरियाणा में अनमैरिड टीचरों के लिए एक अच्छा खबर है. 40 साल से ज्यादा की अनमैरिड टीचरों को अब ट्रांसफर में 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शिक्षक तबादला नीति-2026 को चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया है.

शिक्षिकाओं को मिलेगा ये लाभ
कोर्ट में सरकार ने बताया कि 40 साल से ज्यादा की अनमैरिड टीचरों को विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं की तरह ये फायदा दिया जाएगा. इसे लेकर तबादला नीति में भी संशोधन किया जाएगा. ऐसा करने से टीचरों को जानकारी मिल सकेगी और वो लाफ के लिए दावा कर सकेंगी.  

सूर्या मौदिगल ने की थी याचिका दायर
हरियाणा की PGT शिक्षिका सूर्या मौदगिल सहित  दूसरे टीचरों ने शिक्षक तबादला नीति-2026 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इनकी आपत्ति ये थी कि 40 साल से ज्यादा उम्र की अनमैरिड टीचरों को ट्रांसफर के लिए 10 अंक एक्स्ट्रा देने का प्रावधान नहीं है. वहीं विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं और एकल अभिभावकों को यह लाभ दिया जाएगा.  

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने नीति पर सवाल उठाया और कहा कि अविवाहित शिक्षिकाओं को सिर्फ इसलिए इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अविवाहित पुरुष शिक्षकों को ऐसी सुविधा नहीं दी गई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को भी तबादले में अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा.

हाईकोर्ट में सरकार ने क्या रखा पक्ष?   
सरकार के इस रुख के बाद याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है. ट्रांसफर नीति में संशोधन होने के बाद पात्र अविवाहित शिक्षिकाएं 10 अतिरिक्त अंकों का फायदा मिल सकेगा. ये कदम शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया में समानता लाने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है. वहीं गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पक्के किए गए कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है. वहीं सरकार को 15 दिन इसका पूरा विवरण देना होगा. इससे पहले भी शिक्षक ट्रांसफर नीति को लेकर कई सारे शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई थी.    

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सरकार ने साफ तौर पर कहा कि ट्रांसफर नीति में संशोधन किया जाएगा. ऐसा करने के बाद जो भी पात्र टिचर होंगे उनको इसकी जानकारी मिल सकेगी. संशोधन होने के बाद अनमैरिड टीचरों और तलाकशुदा महिला चीटरों की तरह 10  अंकों का दावा कर सकेंगी. इस फैलले से हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर प्रोसेस को लेकर चल रही बहस पर रोक लगने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संशोधन का प्रोसेस जल्द पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद ही पात्र टिचर अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगी.

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About the Author

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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