हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को मिली राहत, 5 अक्टूबर से वन-टाइम पोर्टल पर फिर कर सकेंगे आवेदन
Haryana News: हरियाणा में विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर) ने वन-टाइम ऑप्शन पोर्टल को दोबारा खोलने का फैसला किया है.
Haryana News: हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती हुए ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए वन-टाइम ऑप्शन पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है. ये फैसला मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर) की तरफ से निर्णय पोर्टल पर गलत संदेश दिखने के बाद पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए लिया गया है. अब कर्मचारी ये एक बार फिर चुन सकेंगे कि वो कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं या मूल विभाग में वापस करना चाहते हैं.
कब से कब तक खुला रहेगा पोर्टल?
सरकार के फैसले के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा. इस दौरान संबंधित कर्मचारी अपना ऑप्शन दर्ज या दोबारा चुन सकते हैं. सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का मौका मिलेगा. इसका साथ ही सीनियोरिटी को लेकर पैदा हुए विवाद भी कम होंगे.
पोर्टल पर क्या गलती हुई थी?
इससे पहले 17 जुलाई 2026 को एक पत्र जारी कर कर्मचारियों से 15 अगस्त तक अपना ऑप्शन देने को कहा गया था. हालांकि, पोर्टल के ऑप्शन मॉड्यूल में गलती से एक ऐसा मैसेज दिखाई दिया, जिसमें ये बताया गया था कि कर्मचारी मूल विभाग चुनें या किसी दूसरे विभाग का ऑप्शन ले, दोनों ही स्थिति में उनकी सीनियोरिटी प्रभावित होगी.
इस संदेश से कई कर्मचारी भ्रमित हो गए थे. ऐसे में सीनियोरिटी न चली जाए इसके डर से कुछ कर्मचारियों ने ऐसा ऑप्शन चुन लिया, जिसे वो वास्तव में नहीं चुनना चाहते थे. सरकार ने अब इस तकनीकी एरर को ध्यान में रहते हुए दोबारा से पोर्टल खोलने का फैसला किया है.
सीनियोरिटी को लेकर क्या हैं नियम?
1. कॉमन कैडर चुनने वाले कर्मचारी
कॉमन कैडर में रहने वाले कर्मचारियों की सीनियोरिटी HSSC की तरफ से तैयार संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर तय की जाएगी.
2. मूल विभाग में रहने वाले कर्मचारी
जो कर्मचारी अपने मूल आवंटित विभाग में बने रहते हैं और 2024 के जनरल ट्रांसफर में दूसरे विभाग में नहीं गए थे, उनकी सीनियोरिटी HSSC मेरिट और संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार बनी रहेगी.
3. 2024 ट्रांसफर के बाद नए विभाग में रहने वाले कर्मचारी
जो कर्मचारी 2024 के जनरल ट्रांसफर के दौरान दूसरे विभाग में गए और अब उसी विभाग में बने रहने का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें उस विभाग में नया कर्मचारी माना जाएगा. ऐसे कर्मचारियों को संबंधित विभाग की सीनियोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाएगा.
4. मूल विभाग में लौटने वाले कर्मचारी
जो कर्मचारी 2024 के ट्रांसफर के बाद अपने पुराने या मूल विभाग में वापस जाने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें अपनी पुरानी सीनियोरिटी वापस मिल जाएगी.