दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को BLO ड्यूटी पर मिलेगी छुट्टी, जानें चुनावी काम के बदले क्या हैं नियम
दिल्ली में चुनावी ड्यूटी करने वाले सरकारी स्कूल शिक्षकों को छुट्टी का लाभ मिलेगा. जानें BLO ड्यूटी के दौरान विशेष अर्जित अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश और वेतन संबंधी नियम.
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए चुनावी ड्यूटी से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है. शिक्षा निदेशालय के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात शिक्षक यदि छुट्टियों या स्कूल अवकाश के दौरान चुनाव संबंधी कार्य करते हैं, तो उन्हें विशेष अर्जित अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश या अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकेगा. यह व्यवस्था चुनावी जिम्मेदारियों के कारण छुट्टियों में किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए लागू करने के निर्देशों का हिस्सा है.
शिक्षा निदेशालय ने क्या कहा?
शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी एक सर्कुलर के जरिए सरकारी स्कूलों को शिक्षकों की छुट्टी संबंधी सुविधाओं के बारे में निर्देश दिए. इस सर्कुलर में BLO ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को अवकाश लाभ देने से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई है. निर्देशों को सरकारी स्कूलों के प्रमुखों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों तक पहुंचाया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
शिक्षकों की मांग पर क्यों हुई कार्रवाई?
छुट्टियों और स्कूल वेकेशन के दौरान चुनाव संबंधी काम करने वाले शिक्षकों को उचित अवकाश लाभ देने की मांग शिक्षक संगठनों की ओर से की गई थी. प्रतिनिधित्व मिलने के बाद इस मामले पर विचार किया गया. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और चुनाव आयोग (EC) की ओर से इस विषय में भेजे गए संचार के बाद शिक्षा निदेशालय ने संबंधित निर्देश जारी किए. इससे चुनावी कार्य के बदले छुट्टी से जुड़े नियमों को स्कूल स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी.
BLO शिक्षकों को कौन-सी छुट्टी मिलेगी?
निर्देशों के अनुसार, छुट्टियों या स्कूल अवकाश के दौरान चुनावी ड्यूटी निभाने वाले BLO शिक्षकों को विशेष अर्जित अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश या अर्जित अवकाश का लाभ मिल सकता है. इन प्रावधानों का उद्देश्य चुनावी जिम्मेदारियों के दौरान किए गए कार्य के लिए निर्धारित अवकाश व्यवस्था लागू करना है. हालांकि, किसी विशेष शिक्षक को कौन-सा अवकाश और कितनी अवधि के लिए मिलेगा, यह संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.
BLO को कितना सालाना मानदेय मिलेगा?
चुनाव आयोग ने BLO और BLO सुपरवाइजर के लिए मानदेय की व्यवस्था भी निर्धारित की है. शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के मुताबिक, मौजूदा निर्देशों के तहत एक BLO को सालाना 12,000 रुपये मानदेय मिलता है. वहीं, BLO सुपरवाइजर के लिए सालाना मानदेय 18,000 रुपये निर्धारित है. यह राशि चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक व्यवस्था का हिस्सा है.
विशेष चुनावी कार्य पर कितनी प्रोत्साहन राशि?
सर्कुलर में बताया गया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR), संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary Revision-SR) और अन्य विशेष अभियानों से जुड़े कार्यों के लिए 2,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि भी देय है. यह प्रावधान BLO से संबंधित चुनावी कार्यों के लिए निर्धारित अतिरिक्त प्रोत्साहन व्यवस्था के अंतर्गत आता है.
स्कूलों को क्या निर्देश दिए गए हैं?
शिक्षा निदेशालय ने ये निर्देश सरकारी स्कूलों के प्रमुखों और अन्य शिक्षा अधिकारियों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे हैं. इस कदम का संबंध शिक्षक संगठनों की उस मांग से है, जिसमें छुट्टियों और स्कूल अवकाश के दौरान चुनावी ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों के लिए उचित अवकाश लाभ सुनिश्चित करने की बात कही गई थी. शिक्षकों को संबंधित विभागीय निर्देशों और लागू नियमों के आधार पर लाभ दिया जाएगा.