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NCR में अब पेट्रोल पंप पर दिखाना होगा ये सर्टिफिकेट, तभी मिलेगा ईंधन; नया नियम लागू

NCR Fuel Rules: NCR में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेट्रोल पंप पर PUC को लेकर खोड़ा सख्ती कर दी गई है. अब गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाने से पहले PUC की जांच की जाएगी. जिसके पास PUC सर्टिफीकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा.

NCR में अब पेट्रोल पंप पर दिखाना होगा ये सर्टिफिकेट, तभी मिलेगा ईंधन; नया नियम लागू

NCR News: राष्ट्रीय राजधानी में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सारे पेट्रोल पंप के मालिकों को पेट्रोल डीजल देने से पहले गाड़ियों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की जांच करने के लिए कहा गया है. ये पहली बार हुआ है, जब अक्टूबर से दिल्ली और एनसीआर के सारे जिलों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं, तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू हो चुकी है.    

किसे नहीं दिया जाएगा पेट्रोल-डीजल 
निर्देश के तहत पेट्रोल, डीजल और CNG केंद्रों पर ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है. पेट्रोल पंप पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली लगाई गई है. इसके जरिए PUC रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा. इससे वाहन के PUC की वैधता तुरंत जांची जा सकेगी. NCR के सारे जिलों में जब तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR) लागू नहीं हो जाती तब तक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को PUC जांच करानी होगी. साथ ही उन्हें पेट्रोल देने से पहले उनका  प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध है या नहीं ये देखा जाए.

ANPR से भी होगी जांच
इस बात का खास ध्यान देना है कि अगर किसी गाड़ी चालक के पास PUC नहीं होता है, तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी उसे पेट्रोल-डीजल या CNG नहीं देंगे. ऐसे गाड़ी चालक का नंबर रिकॉर्ड में लिया जाएगा और उन्हें अपने नजदीक के प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर PUC बनवाने के लिए कहा जाएगा. जैसे ही ANPRM सिस्टम लागू होता है, वैसे ही गाड़ियों की जांच और आसान हो जाएगी. पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगे होते हैं, वो नंबर पढ़कर उसे ऑनलाइन PUC रिकॉर्ड से मिलाएंगे. ऐसे में ये आसानी से पता चल सकेगा कि  प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध है या नहीं.

पेट्रोल पंप पर क्या लगा होगा? 
सारे पेट्रोल पंपों के एंट्री और पेट्रोल भरवाने वाली जगहों में हिंदी और इंग्लिश में चेतावनी लिखी जाएगी. इन पर साफ तौर पर लिखा होगा वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं-ईंधन नहीं. वहीं दूसरी तरफ गाड़ी चलाने वालों को ई-चालान और जुर्माने से बचने के लिए वैध PUC रखने की जानकारी भी दी जाएगी.      

10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है
बिना वैध PUC के गाड़ी चलाने या संचालित करने पर गाड़ी के नियमों के तहत 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. परिवहन विभाग ने अधिकारियों और पेट्रोल पंप के मालिकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है. साथ ही नियमों में लापरवाही मिलती है, तो इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

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About the Author

Akanchha Singh

Akanchha Singh

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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