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गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. डीसी उत्तम सिंह ने बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए CAQM के निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी किए है. गुरुग्राम में धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहर कंस्ट्रक्शन के कामों पर 15 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही शहर के सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि वे इसी दौरान अपने 50% से ज्यादा कर्मचारियों को ऑफिस से काम करने की इजाजत न दें.
प्रमुख निर्देश:
- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के मुताबिक, जिले में धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक प्राइवेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर भी लागू होगी, जिसमें हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन एवं अन्य रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगी.
- हरियाणा सरकार एवं निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही ऑफिस में उपस्थित होंगे, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे. यह उन इंडस्ट्रियल जगहों और ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा, जहां काम करने का तरीका रिमोट वर्किंग को प्रैक्टिकल नहीं बनाता है. ऑफिसों को अटेंडेंस और वर्क-फ्रॉम-होम रोस्टर पहले से तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि यह व्यवस्था 5 नवंबर से लागू हो सके.
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट रहेगी. कुछ प्रोजेक्ट्स और जरूरी सेवाओं को तय शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक से छूट दी गई है. इनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, अस्पताल, पानी की सप्लाई और सफाई के काम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को निर्माण प्रतिबंध से छूट दी गई है.
- गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने सभी डिपार्टमेंट को इन उपायों को प्रायोरिटी देने और मिलकर लागू करने का निर्देश दिया है. MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा, अधिकारियों को 5 नवंबर से पहले जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक, ऑफिस में हाजिरी की जरूरत और मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने में कोई लापरवाही न हो. संबंधित एसडीएम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे.
- आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ CAQM Act, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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