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दिल्ली में वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो क्या करें? आज से मिल रहा मौका, जानें पूरा तरीका

Delhi News: दिल्ली में SIR होने के दौरान घर बदलने से जिन लोगों का नाम मतदाता लिस्ट से कट गया है, वो दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. वहीं इसके लिए नए पते की जानकारी और उससे जुड़ा दस्तावेज दोना होगा. BLO के जरिए लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है.

Written By Akanchha Singh
Published: Oct 09, 2026, 07:39 AM IST | Updated: Oct 09, 2026, 07:40 AM IST
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Delhi News: दिल्ली में रहने वाले लोगों का अगर SIR के दौरान घर बदलने के कारण नाम मतदाता सूची से कट गया है तो परेशान न हों. नाम को दोबारा जुड़वाने के लिए आपको फॉर्म-6 भरना होगा. वहीं इस तरह के मतदाता को फॉर्म-6 में नए पते की जानकारी देनी होगी. साथ ही इससे जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट देना होगा. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि इसके लिए BLO के जरिए सारे लोगों को जागरूक कराया जा रहा है.

फार्म-6 भरना होगा? 
CEO कार्यालय की तरफ से ASDD  (अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत और डुप्लीकेट) मतदाताओं की लिस्ट CEO दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. ऐसे में दिल्ली के लोग इस लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं. जिन भी लोगों का इस लिस्ट में नाम होता है, तो उन्हें दोबारा से फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना होगा.  

आज लगेगा विशेष शिविर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, दिल्ली के सारे मतदान केंद्रों पर 9 और 11 अक्टूबर को विशेष मतदाता शिविर लगाए जाएंगे. इस दौरान यहां पर जरूरी दस्तावेजों के साथ इन फॉर्म को जमा किया जा सकेगा. इसके साथ ही शिविर में जाकर भी लोग BLO से फार्म-6 लेकर भर सकते हैं. जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ BLO के पास इन फॉर्म को जमा किया जा सकेगा.  

ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
बता दें कि युवा मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको वोटर सर्विस पोर्टल या ECINET मोबाइल ऐप का यूज करना होगा. इस फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, पता समेत रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारियां भरनी होती हैं.

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगे विशेष कैंप
18 साल या उससे ज्यादा उम्र के युवाओं को मतदाता लिस्ट में शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगातार दूसरे दिन विशेष कैंप लगाए. CEO कार्यालय के अनुसार, इन दो दिनों में हजारों युवाओं ने फॉर्म-6 भरकर जमा किए. अब इन फॉर्म को निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. पात्र युवाओं के नाम 4 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे.

फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते
राजधान में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी. ASDD लिस्ट में नाम होने पर संबंधित मतदाता फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय नए पते से जुड़ी सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज देना जरूरी है. इसके अलावा, पात्र युवा वोटर सर्विस पोर्टल और ECINET ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य पात्र लोगों को मतदाता लिस्ट में शामिल करने और उन्हें मतदान का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाना है.

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जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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