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दिल्ली में ई-रिक्शा पर सख्ती! 5 गाड़ियों की लिमिट, 4 सवारी और 40 किलो सामान की लिमिट तय

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन को सही करने के लिए नई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है. इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना है. वहीं सड़क पर सुरक्षा बनाए रखना है.

Written ByAkanchha Singh
Published: Oct 19, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 02:16 PM IST
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दिल्ली में ई-रिक्शा पर सख्ती! 5 गाड़ियों की लिमिट, 4 सवारी और 40 किलो सामान की लिमिट तय
Image Credit: Zee Media File Photo

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Akanchha Singh

Akanchha Singh

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राजधानी में ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और ई-रिक्शा के संचालन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी तैयार की है. पॉलिसी के अनुसार, दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या 2.5 लाख तक सीमित रखने का प्रस्ताव है.      

वहीं व्यक्ति के नाम पर 5 से ज्यादा ई-रिक्शा वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे. ड्राफ्ट पॉलिसी को भी सरकार ने सार्वजनिक कर दी है. सारे हितधारकों और आम जनता से इस पर 30 दिन के अंदर सुझाव मांगा है. नियमों के अनुसार, 25 या उससे ज्यादा ई-रिक्शा चलाने वाली कंपनियों और संस्थाओं के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा, वैध ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ECC) वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 2.5 लाख तय करने का प्रस्ताव है. इसमें वो ई-रिक्शा भी होंगे जो दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं.      

किन चीजों पर कंट्रोल ?  
वहीं जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, उसमें रजिस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल किया गया है. जो नए मालिक होंगे उनको दिल्ली का निवासी होना जरूरी होगा. ये अपने नाम पर लगभग 5 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.. कंपनियों, फर्मों, सहकारी समितियों और दूसरे अनुमत संस्थाओं के लिए 100 गाड़ियों की सीमा तय की गई है. वहीं जो संस्थान 25 या उससे ज्यादा ई-रिक्शा का बेड़ा संचालित करेंगे उनको एग्रीगेटर लाइसेंस लेना होगा. नई नीति के अनुसार, केवल वाहन का रजिस्ट्रेशन होना उसके संचालन के लिए पर्याप्त नहीं होगा. हर एक ई-रिक्शा के पास वैध ईसीसी होना जरूरी है. वहीं ये ईसीसी दो साल तक वैध रहेगा.      

वैध ईसीसी से नहीं जोड़ा जा सकेगा
ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बैज होना जरूरी होगा. एक चालक या उसके ड्राइविंग लाइसेंस को एक से ज्यादा वैध ईसीसी से नहीं जोड़ा जा सकेगा. अगर कोई व्यक्ति 5 वाहन रखता है, तो उसे खुद एक ही वाहन चला सकेगा.    

कितना सामान ले जा सकेंगे  
ई-रिक्शा में केवल 4 लोग बैठ सकेंगे. साथ ही इसमें 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने या चालक की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होगी. वहीं चालक और बूढ़े और दिव्यांग यात्रियों को वाहन में चढ़ने और उतरने में मदद करनी होगी.

किसका संचालन जारी है
वहीं ई-रिक्शा ऐसी सड़कों पर चलने की परमिशन नहीं देना होगी, जहां अधिसूचना जारी कर इनका संचालन प्रतिबंधित किया गया हो. ई-रिक्शा को सड़क के किनारे पार्क ऐसे करना होगा, जिससे ट्रैफिक बाधित न हो. ई-रिक्शा पर मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करना होगा.

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