जमीन खरीदते समय कितने दिनों में करा लेना चाहिए दाखिल खारिज, वरना...

जमीन को लेकर आता है पहला ख्याल

अक्सर जब भी हम घर बनाने के बारे में या खेती करने के बारे सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल जमीन को लेकर आता है.

नहीं कर सकते हैं खेती

क्योंकि बिना जमीन के हम न तो खेती ही कर सकते हैं और न ही घर बना सकते हैं. यानी इन दोनों कामों के लिए जमीन आवश्यक है.

खरीदते हैं जमीन

ऐसी स्थिति में हम दूसरों से जमीन खरीदते हैं और खरीदे गए जमीन पर या तो खेती करते हैं या फिर घर बनाते हैं.

बनाए गए हैं कानून

लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन खरीदने के भी कई नियम-कानून बनाए गए हैं. आइए जानते हैं उनमें से कुछ के बारे में.

भूल जाते हैं दाखिल खारिज कराना

जमीन खरीदते समय सबसे जरूरी होता है दाखिल खारिज करवाना. अक्सर हम सभी रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज कराना भूल जाते हैं.

नहीं मिलता है कानूनी हक

दाखिल खारिज को अंग्रेजी में म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है. एक्सपर्ट की मानें, तो बिना दाखिल खारिज कराए आपको जमीन पर पूरी तरह से कानूनी हक नहीं मिलता है.

35 से 45 दिनों के भीतर करा लेना चाहिए दाखिल खारिज

इसलिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया जमीन की रजिस्ट्री के 35 से 45 दिनों के भीतर ही करवा लेना चाहिए. यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है.

दूसरे शख्स को भी बेच सकता है जमीन

अगर आप तय समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, तो संभव है कि जिस शख्स ने आपको जमीन बेची है, वह इसे किसी अन्य को भी बेच सकता है.

जमीन के हो जाते हैं मालिक

इसके अलावा रजिस्ट्री से पहले जिन लोगों के नाम पर जमीन पर है. यदि उन लोगों ने कोर्ट में अपना दावा पेश किया, तो आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है. वहीं, दाखिल खारिज होने के बाद आप उस जमीन के मालिक हो जाते हैं.