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देश में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू है. यह 04 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक प्रभावी रहेगी.
MCC के तहत, चुनाव आयोग के निर्देश पर तमाम एजेंसियां सख्ती से गाड़ियों की चेकिंग कर रही हैं.
भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, शराब जैसी चीजें कैरी करने वालों से पूछताछ की जा रही है.
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर कोई 50,000 रुपये से ज्यादा कैश लेकर चल रहा है तो उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए.
इसके अलावा 10,000 रुपये से ज्यादा की शराब, हथियार या अन्य गिफ्ट आइटम लेकर चलने पर भी उसके कागज दिखाने होंगे.
अगर अपराध का शक नहीं है और पैसे किसी राजनीतिक दल/उम्मीदवार या पदाधिकारी/एजेंट से जुड़े नहीं हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाता.
अगर कैश, शराब, हथियार, गिफ्ट आइटम वगैरह किसी पार्टी के कैंडिडेट/एजेंट की गाड़ी से मिलें तो जब्त कर लिया जाता है.
10 लाख रुपये से ज्यादा कैश मिलने पर इनकम टैक्स विभाग को खबर की जाती है. सीज की गई रकम को अदालत के निर्देश पर जमा कराया जाता है.