Police Recruitment 2023: आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती की तारीखें घोषित
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Police Recruitment 2023: आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती की तारीखें घोषित

Police Recruitment 2023 Date: परीक्षा केन्द्र की जानकारी राज्य व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अलग से दी जाएगी. 

Police Recruitment 2023: आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती की तारीखें घोषित

Police Bharti 2023 Online: राज्य सरकार को राहत देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, राज्य सरकार के 58 फीसदी आरक्षण को 'असंवैधानिक' मानने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रोकते हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्टिव रूप से नई भर्तियों की तलाश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान में फंसे इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब एक नया अवसर है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 975 पदों पर डायरेक्ट भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी हैं. पदों में सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर (SI) कैडर और प्लाटून कमांडर शामिल हैं. छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट के अनुसार इन पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 26, 27 और 29 मई को आयोजित की जाएगी.

हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा 26 मई को सुबह 8:00 बजे से 10:15 बजे तक होगी. सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. एप्टीट्यूड की परीक्षा 27 मई को सुबह 8:00 बजे से 10:15 बजे तक और विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान) की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगी.

कंप्यूटर साइंस की परीक्षा 29 मई को सुबह 8:00 बजे से 10:15 बजे तक होगी. डिटेल जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. परीक्षा केन्द्र की जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अलग से दी जाएगी. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 18 मई को सुबह 10 बजे से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

आरक्षण विवाद के चलते पिछले साल स्थगित कर दी गई थी परीक्षा
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमांडर के 975 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस विज्ञापन में सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती होनी थी. लेकिन 2022 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के 58 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया. इस वजह से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया सरकार ने स्थगित कर दी थी.

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