UPSRTC Advisory: इस कारण नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, यूपी परिवहन ने जारी किया आदेश, पढ़ें जरूरी पॉइंट्स
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UPSRTC Advisory: इस कारण नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, यूपी परिवहन ने जारी किया आदेश, पढ़ें जरूरी पॉइंट्स

UP Fog: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ने रात में इस कारण से बसें नहीं चलाने का आदेश जारी किया है. निगम की ओर से यात्रियों से कहा गया है कि वे ऐसे में ड्राइवर पर बस चलाने का दबाव न बनाएं. जानें क्यों नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें....

 

UPSRTC Advisory

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे के प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. लगातार बढ़ती ठंड के साथ घना कोहरा भी हो रहा है. ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा होती है. इन्हीं कारणों को देखते हुए घने कोहरे में बसों के संचालन पर रोक लगाई है. उत्तरप्रदेश परिवहन निगम ने रोडवेज बस चालकों व परिचालकों को किसी भी स्थिति में घने कोहरे के बीच बसों का संचालन न करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा सर्दी में सुरक्षा की दृष्टि से कई अहम निर्देश भी दिए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं.

1- चालक परिचालकों को निर्देशित किया गया है कि कोहरे की स्थिति अदृश्यता होने पर , अपनी लेन में पड़ने वाले निकटवर्ती बस स्टेशन / यात्री प्लाजा/ पेट्रोल पंप /पुलिस थाना पर, अपनी बस को कोहरा समाप्त होने तक , विजिविलिटी होने तक रोका जाए. 
2- आगे चल रही वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाये रखें. 
3- कोहरे के समय किसी भी दशा में मार्ग के विपरीत दिशा में संचालन ना करें. 
4- रात्रि में बस संचालन के दौरान हेडलाइट के हाई बीम/ लो बीम के प्रयोग के संबंध में जानकारी दी जाए. 
5- बसों की हेडलाइट, बैकलाइट, इंडिकेटर, रियर व्यू मिरर, एस एल डी एवं सीट बेल्ट की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए. 
6- बस को मुख्य सड़क पर खड़ा ना किया जाए, खड़ी बस की पार्किंग लाइट जलती रहनी चाहिए. 
7- दृश्यहीनता की दशा में प्रत्येक बस स्टेशन पर उपस्थित उपाधिकारियों द्वारा मार्ग के बस स्टेशनों से सूचना लेकर अपने व अन्य क्षेत्रों की बसों को बस स्टेशन से मार्ग पर जाने की अनुमति न दी जाए तथा चालक को बताया जाए कि कोहरे के कारण मार्ग बाधित है. 

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8- प्रत्येक डिपो द्वारा रात्रि में संचालित हो रही बसों की सूची दैनिक रूप से बस नंबर मार्ग का नाम / चालक एवं परिचालक का नाम मोबाइल नंबर सहित कंट्रोल रूम में रखी जाए और रात्रि में ड्यूटी पर उपस्थित इंचार्ज या लिपिक का यह दायित्व होगा कि वह चालक व परिचालक से मोबाइल पर बात करें और कोहरे की स्थिति की भी जानकारी लें और अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को भी अवगत कराए. यह प्रक्रिया प्रत्येक घंटे में रिपीट होनी चाहिए. 
9- मार्ग पर तैनात प्रवर्तन वाहनों पर कार्यरत कार्मिक द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को कोहरे की स्थिति व बसों की जानकारी देते रहें. 
10- कोहरे /बारिश / आंधी और तेज हवाओं के दौरान बसों को धीमी व सुरक्षित गति से संचालित किया जाए तथा सड़क के किनारे विशाल काय पेड़ के नीचे वाहन को ना रोका जाए. 
11- बस के आगे चलने वाले वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं रखें और सुरक्षित रहें. 
12- हाईवे एवं एक्सप्रेस वे पर बने अनाधिकृत कट का प्रयोग बिल्कुल ना करें. 
13- बसों में रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगा होना चाहिए. 
14- आगे चलने वाली वाहन को बायें साइड से ओवरटेक ना करें. 
15- बस को मोड़ते समय इंडिकेटर /संकेतक का प्रयोग अवश्य करें. 
16- रात्रि उतारते व चढ़ाते समय इंडिकेटर देकर बस को सड़क के वायें साइड में रोक कर ही यात्री उतारें व चढ़ाएं. 
17- किसी भी परिस्थिति में बीच सड़क में बस रोक कर यात्रियों को ना चढ़ाएं और ना ही उतारे. 
18- विपरीत दिशा Wrong Side में बस का संचालन न करें. 

परिवहन विभाग ने यात्रियों से भी अपील है कि अत्यधिक कोहरे , अदृश्यता की दशा में चालक परिचालक के ऊपर ,बस चलाने हेतु दबाव न बनाएं. 

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