इस राज्य में नहीं लागू होंगे UGC के MPhil बंद करने के निर्देश, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
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इस राज्य में नहीं लागू होंगे UGC के MPhil बंद करने के निर्देश, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य का उच्च शिक्षा विभाग शिक्षाविदों की विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का ही पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि एमफिल पाठ्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालय में संचालित किया जाता रहेगा.

इस राज्य में नहीं लागू होंगे UGC के MPhil बंद करने के निर्देश, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उस फैसले का पालन नहीं करेगी, जिसमें उसने विश्वविद्यालयों को 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने को कहा है.

यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने 27 दिसंबर को कहा था, "यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) पाठ्यक्रमों के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं. इस संबंध में, सभी के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है."

उन्होंने कहा, "यूजीसी (पीएचडी डिग्री के लिए न्यूनतम अर्हता एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 का नियम 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थान एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश की कोई पेशकश नहीं करेंगे."

बसु से बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं ने जब पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार, यूजीसी के फैसले का पालन करेगी, तो उन्होंने कहा, "हम यूजीसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे."

उन्होंने कहा कि राज्य का उच्च शिक्षा विभाग शिक्षाविदों की विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का ही पालन करेगा. बसु ने कहा कि एमफिल पाठ्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालय में संचालित किया जाता रहेगा."

उन्होंने आगे कहा, "राज्य विश्वविद्यालयों में एमफिल पाठ्यक्रमों के संबंध में राज्य की अपनी नीतियां हैं और उन्हें बदलने का कोई कारण नहीं है."

बता दें कि नवंबर 2022 में यूजीसी ने एमफिल पाठ्यक्रम बंद कर दिया था. यूजीसी ने छात्रों को किसी भी एमफिल पाठ्यक्रम में दाखिला न लेने की भी सलाह दी है.

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