2000 Rs Note की आखिरी तारीख आ गई नजदीक! जानिए बाजार में कब तक चला सकते हैं ये नोट
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2000 Rs Note की आखिरी तारीख आ गई नजदीक! जानिए बाजार में कब तक चला सकते हैं ये नोट

Rs 2000 के नोटों को लेकर अहम अपडेट जान लेना हर किसी के लिए जरूरी है. 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने या फिर बैंक से बदलवाने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. ऐसे में लोगों को इसको लेकर काफी अलर्ट हो जाने की जरूरत है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

2000 Rs Note की आखिरी तारीख आ गई नजदीक! जानिए बाजार में कब तक चला सकते हैं ये नोट

2000 Note: देश में कई करेंसी नोट हैं. इनमें से 2000 रुपये का नोट सबसे अहम है. हालांकि अब 2000 रुपये के नोट के आखिरी दिन आ गए हैं. दरअसल, आरबीआई की ओर से कुछ महीने पहले ही ये ऐलान किया गया था कि 2000 रुपये के नोटों को अब वापस लिया जाएगा. इसके लिए आरबीआई ने कुछ महीनों का समय देकर कहा था कि लोग चाहें तो बैंक में 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में 2000 के नोट जमा भी कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट थे, उन लोगों ने बाजार में भी इनको चलाया है, लेकिन अब किस तारीख तक बाजार में इन नोटों को चलाया जा सकेगा? आइए जानते हैं.

2000 रुपये का नोट

आरबीआई की ओर से 30 सितंबर 2023 तक की तारीख निर्धारित करते हुए कहा गया था कि इस तारीख तक लोग अगर चाहें तो बैंक अकाउंट में 2000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर उन्हें बदलवा सकते हैं. हालांकि अब 30 सितंबर की तारीख आने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है. ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द 2000 रुपये के नोट को बदलवाने को लेकर फैसला लेना चाहिए.

बैंक नोट

ऐसे में बाजार में दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 2000 रुपये का नोट बैंक में जमा करने के लिए एक दिन का वक्त कम से कम चाहिए होता है. 30 सितंबर को शनिवार भी है, जिसके चलते बाजार में कई दुकानदारों ने 2000 रुपये के नोट ग्राहकों से लेने बंद कर दिये हैं. इसके अलावा कई दुकानदार बस शुक्रवार 29 सितंबर तक ही 2000 रुपये के नोट ले रहे हैं. वहीं आरबीआई ने हाल ही में कहा था कि 31 अगस्त तक 2000 रुपये के 93 फीसदी नोट बैंक में वापस आ गए हैं.

30 सितंबर के बाद क्या होगा?

ऐसे में अगर लोगों के पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो उन्हें 30 सितंबर की निर्धारित तारीख तक बैंक में ही जमा कर देने चाहिए या फिर बैंक से बदलवा लेने चाहिए. वहीं 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर जरूर बने रहेंगे लेकिन उन्हें बैंक में बदलवाया नहीं जा सकता है. 30 सितंबर के बाद सिर्फ आरबीआई से ही 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं लेकिन इस दौरान लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक बैंकों से 2000 रुपये का नोट क्यों नहीं बदलवाया.

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