RBI ने दी बड़ी राहत, अब से 'निष्क्रिय खातों' पर नहीं लगेगा ये चार्ज, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
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RBI ने दी बड़ी राहत, अब से 'निष्क्रिय खातों' पर नहीं लगेगा ये चार्ज, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Reserve Bank of India: रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों (inoperative accounts) पर मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं. 

RBI ने दी बड़ी राहत, अब से 'निष्क्रिय खातों' पर नहीं लगेगा ये चार्ज, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Reserve Bank of India: बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और वह निष्क्रिय यानी बंद पड़ा हुआ है. तो अब रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दे दी है. रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा है कि अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों (inoperative accounts) पर मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते हैं. 

रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 सालों तक कोई भी लेनदेन नहीं किया है. इसके साथ ही वह खाता अब निष्क्रिय हो गया है तो इस पर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस न रखने का चार्ज बैंक नहीं लगा सकते हैं. 

स्कॉलरशिप खातों पर भी नहीं लगेगा चार्ज

इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक स्कॉलरशिप राशि या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए बनाए गए खातों पर भी किसी तरह का मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगा सकते हैं. चाहे भले ही इन खातों का 2 सालों से ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया हो. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को यह हिदायत दी है.

हमेशा मिलता रहेगा ब्याज

इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों को सेविंग अकाउंट पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा चाहे वह फिर निष्क्रिय ही क्यों न हो. सरकारी स्कीम वाले खातों में जीरो बैलेंस है तो भी उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा. साथ ही मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी भी नहीं लगेगी.  

लावारिस राशि को कम करने में मिलेगी मदद

रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों में लावारिस पड़े खातों और बिना दावे वाली राशि को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में लावारिस जमा की राशि को कम करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही लावारिस जमा राशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने में भी मदद मिलेगी. इसके लिए बैंकों और रिजर्व बैंक की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं. 

SMS और मेल के जरिए करें संपर्क

नए नियमों के तहत, बैंकों को ग्राहकों को SMS, लैटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी. बैंकों से यह भी कहा गया है कि यदि किसी निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने अकाउंट होल्डर से परिचय कराया है या फिर जो उस खाते का नॉमिनी है उससे संपर्क किया जाए. 

28 फीसदी बढ़ी लावारिस राशि

RBI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2023 के अंत तक लावारिस जमा 28 फीसदी बढ़कर 42,272 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 32,934 करोड़ रुपये थी. पहले भी आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर जुर्माना शुल्क लगाने की वजह से खातों में शेष राशि नकारात्मक न हो जाए. इसके बाद में भी बैंकों द्वारा पेनाल्टी चार्ज लगाना जारी रखी गई है और इसके कई उदाहरण सामने आए हैं.

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