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EPFO: ईपीएफ मेंबर बना सकते हैं एक से ज्यादा नॉमिनी, ये है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

EPFO e-Nomination process: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने अब EPF मेंबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) जरूरी कर दिया है. जान लें कि बचत योजना खाता में अकाउंट होल्डर की तरफ से नॉमिनी घोषित करना अनिवार्य है क्योंकि ये करना लाभदायक साबित होगा. ऐसा करने से अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो पैसा उस शख्स को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी बनाया होता है. बता दें कि अगर नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो EPF अकाउंट होल्डर को ईपीएफओ की कुछ सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा.

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बता दें कि ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) पीएफ अकाउंट होल्टर और उसके परिजनों को पीएफ का फायदा दिलाने में बहुत मददगार है. अगर कभी किसी पीएफ अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो पेंशन, बीमा और प्रोविडेंट फंड के मामले का निपटारा और ऑनलाइन दावा तभी मुमकिन है जब ई-नॉमिनेशन पहले से किया गया हो. जान लें कि ई-नॉमिनेशन, ईपीएफओ में अनिवार्य किया जा चुका है.

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जान लें कि पीएफ खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बना सकता है. हालांकि अगर किसी शख्स की फैमिली नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. ध्यान देने वाली बात है कि अगर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया और बाद में परिवार का पता चला तो परिजनों को ही इसका लाभ मिलेगा. गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा. अगर पीएफ अकाउंट होल्डर नॉमिनी का उल्लेख किए बिना दुनिया से चला जाता है तो उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.

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गौरतलब है कि पीएफ अकाउंट होल्डर अपने एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकता है. ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी घोषित कर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल्स देनी होंगी और साथ में ये भी बताना होगा कि किस नॉमिनी को कितनी राशि दी जाए. जिससे बाद में कोई विवाद ना हो.

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जान लें कि कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने ई-नॉमिनेशन को जरूरी कर दिया है. अगर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर ई-नॉमिनेशन नहीं करता है तो वो अपनी पासबुक और बैलेंस नहीं देख सकता है. बता दें कि ई-नॉमिनेशन के लिए UAN का एक्टिव होना जरूरी है. इसके अलावा मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

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ई-नॉमिनेशन का ऑनलाइन प्रोसेस: सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर Login करें. फिर ‘सर्विस’ टैब में ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘For Employees’ टैब पर क्लिक करें. इसके बाद UAN के साथ Login करें. फिर आपको मैनेज टैब दिखाई देगा. इसमें आपको ई-नॉमिनेशन ऑप्शन को चुनना है. अब यहां अपना स्थाई पता और करंट एड्रेस भर दें. फिर फैमिली डिक्लेरेशन में बदलाव के लिए यस ऑप्शन को सिलेक्ट करें. इसके बाद नॉमिनी की जानकारी भरें और सेव पर क्लिक करें. फिर ई-साइन आईकन पर क्लिक करें. अब अपना आधार नंबर भरें और पंजीकृत (Registered) मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको दर्ज करें. बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.

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