कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
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कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

RC Transfer: अपना व्हीकल बेचना किसी के लिए भी बड़ा फैसला होता है लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी काम होता है- नए मालिक को व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करना.

कार, बाइक और स्कूटर आरसी ट्रांसफर कैसे करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Vehicle RC Transfer: अपना व्हीकल बेचना किसी के लिए भी बड़ा फैसला होता है लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी काम होता है- नए मालिक को व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करना. यानी, व्हीकल उनके नाम करना. इसके लिए सबसे सबसे पहले, सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें. आपको ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और खरीद बिल (Purchase Invoice) की जरूरत पड़ेगी. 

इसके साथ ही फॉर्म 29 (नोटिस ऑफ ट्रांसफर बाय सेलर) और फॉर्म 30 (नए मालिक द्वारा रजिस्ट्रेशन हस्तांतरण के लिए आवेदन) भी ले लें. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), बीमा पॉलिसी की कॉपी, दोनों (खरीदार और विक्रेता) के पते का प्रमाण, दोनों पक्षों के पैन कार्ड और खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लें.

अगर आपके व्हीकल पर लोन है, तो आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate- NOC) की जरूरत होगी. राज्य से बाहर ट्रांसफर करने के लिए कुछ अतिरिक्त फॉर्म्स की जरूरत भी पड़ सकती है.

आपको उस के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाना होगा, जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है. वहां जाकर सभी दस्तावेज जमा कर दें और जरूरी फीस भरें. फिर RTO के अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों और गाड़ी की जानकारी की जांच करेंगे.

हालांकि, अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है. इसे आप सरकार के परिवहन पोर्टल के जरिए आसानी प्रोसेस कर सकते हैं. सबसे पहले परिवहन वेबसाइट पर जाएं और अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर "प्रोसीड" पर क्लिक करें. "बेसिक सर्विसेस" विकल्प चुनें और फिर अपने चेसिस नंबर के आखिर 5 अंक डालें. इसके बाद "वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर" पर क्लिक करें. 

फिर OTP जनरेट करें, उसे सही ढंग से दर्ज करें और आगे बढ़ें. अब "ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप" चुनें और जरूरी सर्विस डिटेल भरें. अपनी बीमा जानकारी अपडेट करें और फीस चेक करके उसका भुगतान करें. यहां आपको मांगे गए दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं और अगर जरूरी हुआ तो अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ सकता है. 

इसके बाद रसीद जनरेट हो जाएगी और आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए RTO को भेज दिया जाएगा. आवेदन वेरिफाई होने के बाद आरटीओ नई आरसी जारी करेगा, जिसपर नए मालिक का नाम होगा.

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